3.21 लाख किसानों को मिलेगा पीएम फसल योजना का लाभ,सीधे खातों में जाएगी अनुदान राशि

3.21 लाख किसानों को मिलेगा पीएम फसल योजना का लाभ,सीधे खातों में जाएगी अनुदान राशि
3.21 लाख किसानों को मिलेगा पीएम फसल योजना का लाभ,सीधे खातों में जाएगी अनुदान राशि

डिजिटल डेस्क,भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 के बीमा दावा राशि का लाभ भोपाल संभाग के 3 लाख 21 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेगा। संभागायुक्त अजात शत्रु श्रीवास्तव ने बताया है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के खातों में 939.75 करोड़ रूपए की राशि जमा कराई जाएगी। 

श्रीवास्तव ने बताया कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम को राज्यांश तथा केन्द्रांश की राशि प्राप्त हो चुकी है। बीमा कंपनियां 16 अगस्त से प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि का आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा कराने का अभियान चलाएगा। अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को बुआई, फसल, मौसम के बीच में खड़ी फसल को विभिन्न कारणों से हानि, कटाई उपरांत हुई क्षति, ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जल प्लावन के कारण हुई क्षति के लिए देने का प्रावधान है। संभागायुक्त श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल जिले के 34,111 किसानों को 62.38 करोड़ रूपए, रायसेन जिले के 65,514 किसानों को 181.88 करोड़ रूपए, राजगढ़ जिले के 25,928 किसानों को 42.10 करोड़ रूपए, सीहोर जिले के 43,866 किसानों को 78.57 करोड़ रूपए और विदिशा जिले के 1,51,789 किसानों को 574.82 करोड़ रूपए फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा।

सीधे बैंक खातों में जाएगी योजनाओं की अनुदान राशि
वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में साल 2017-18 डीबीटी(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) लागू की गई है। विभाग डीबीटी व्यवस्था में संचालित विभिन्न योजनाओं में दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि सीधे किसानों के बैकं खातों में ट्रांसफर करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के दिशा-निर्देशानुसार विभिन्न घटकों में कीमत का 50 प्रतिशत या घटक के लिए निर्धारित अधिकतम अनुदान सीमा तक एक किसान को दो हैक्टेयर तक अनुदान लाभ दिए जाने का प्रावधान है।

डीबीटी व्यवस्था अंतर्गत अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। किसानों को अनुदान योजना का लाभ प्रथम आओ-प्रथम पाओ के क्रम में प्राप्त आवेदनों से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की चयनित एवं अनुमोदित सूची उपसंचालक कृषि कार्यालय भेजी जाएगी। जिसके अनुमोदन के बाद फिर से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भेजी जाएगी और चयनित किसानों को सूचित किया जाएगा और चयनित किसान अनुज्ञप्तिधारी निजी विक्रेता या सहकारी क्षेत्र के विक्रेता से सामग्री क्रय कर सकेंगे। किसान को खरीदी गई सामग्री का उपयोग करने के प्रमाण सहित देयक कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होंगे। इसके बाद किसान को अनुदान का लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

Created On :   9 Aug 2017 2:36 AM GMT

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