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सरकार को हाईकोर्ट के सख्त आदेश, 2 माह के भीतर हो शिक्षकों की वेतनवृद्धि
डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। जिला परिषद स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को मंजूर की गई दो वेतनवृद्धि जल्द से जल्द दिए जाने के निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिए हैं। जिला परिषद ने 3 जून 2008 के आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2009 से दो वेतनवृद्धि मंजूर की थीं। वेतनवृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2009 तक दिया गया। इसके बाद अचानक वेतनवृद्धि का लाभ देना बंद कर दिया गया। शिक्षकों ने इस बारे में जिला परिषद से निवेदन भी किया, लेकिन जिला परिषद टालमटोल करती रही और वेतनवृद्धि का मामला लटकता चला गया।
इस कारण शिक्षकों ने औरंगाबाद बेंच में 22 याचिकाएं दायर कर वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई। दायर सभी याचिकाओं पर एकत्रित सुनवाई के बाद बेंच ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता शिक्षकों की पात्रता के अनुसार दो माह में लाभ दें। वकील प्रकाश सिंह पाटील ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। उन्हें वकील निनाद पाटील व वकील रघुवीर सिंह पाटील का सहयोग मिला।
Created On :   1 Aug 2017 3:52 PM GMT