बैंक धोखाधड़ी 3 दिन में करें शिकायत, 10 दिन में आ जाएगी राशि : RBI

Bank fraud to be filed within 3 days : RBI
बैंक धोखाधड़ी 3 दिन में करें शिकायत, 10 दिन में आ जाएगी राशि : RBI
बैंक धोखाधड़ी 3 दिन में करें शिकायत, 10 दिन में आ जाएगी राशि : RBI

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई ग्राहक इलेक्ट्रानिक बैंक लेन-देन में धोखाधड़ी का शिकार हुआ हैं और तीन दिन के भीतर इसकी जानकारी दे देता है तो उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि तीन दिन के अंदर हुई ग्राहक की शिकायत पर धोखाधड़ी की गई राशि संबंधित खाते में 10 दिन के भीतर आ जाएगी।

तीसरे पक्ष की तरफ से की गई धोखाधड़ी के मामले में अगर रिपोर्ट चार से सात दिन की देरी से की जाती है, तो ग्राहकों को 25,000 रुपए तक की देनदारी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर नुकसान खाताधारक की लापरवाही से हुआ है। जैसे भुगतान संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने से तो बैंको को जब तक अनाधिकृत लेन-देन के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, ग्राहक को पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट सात दिन बाद की जाती है, तो ग्राहक की देनदारी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी नीति के तहत होगी। ऐसे मामलों में बचत बैंक खाता धारक की अधिकतम देनदारी 10,000 रुपए होगी। 

केंद्रीय बैंक ने ग्राहक सुरक्षा, अनाधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंक लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देनदारी (कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लाइबिलिटी आफ कस्टमर्स इन अनाथोराइज्ड इलेक्ट्रानिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन) पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनाधिकृत लेन-देन के बारे में रिपोर्ट करने के बाद अगर कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई बैंक करेंगे। आरबीआई ने कहा कि कार्ड से लेन-देन के बारे में ग्राहकों की शिकायतों में बढ़ोतरी के बीच संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

 

Created On :   6 July 2017 7:13 PM GMT

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