लॉकर से सामान चोरी हुअा तो बैंक जिम्मेदार नहीं

Bank not responsible for stolen from locker, do not expect compensation
लॉकर से सामान चोरी हुअा तो बैंक जिम्मेदार नहीं
लॉकर से सामान चोरी हुअा तो बैंक जिम्मेदार नहीं

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. क्या आप जानते हैंं लॉकर में चोरी होने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती हैं। ऐसे में अगर बैंक लॉकर से सामान चोरी हो जाए या फिर कोई हादसा हो तो आप इसके बदले में बैंक से किसी भरपाई की उम्मीद न करें।

आरबीआई का जवाब 

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी है। इस खुलासे से हैरान आरटीआई कार्यकर्ता अधिवक्ता कुश कालरा ने बैंकों के इस रवैये की शिकायत पारदर्शिता के नियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से करने का फैसला लिया है। कालरा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को बताया कि आरबीआई ने याचिका के जवाब में कहा है कि उसने इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है कि लॉकर से चोरी या फिर कोई हादसा होने पर ग्राहक को कितनी भरपाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सभी सरकारी बैंकों ने नुकसान की स्थिति में किसी भी तरह की भरपाई करने से पल्ला झाड़ लिया है।

मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता

कालरा ने बताया- 'आरटीआई के जवाब में सभी 19 बैंकों ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि हमारा रिश्ता ग्राहक से मकान मालिक और किरायेदार जैसा है। इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको और कैनरा जैसे बैंक शामिल हैं।' बैंकों का कहना है कि मकान मालिक और किरायेदार जैसे संबंध में ग्राहक लॉकर में रखे गए अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, भले ही वो लॉकर बैंकों के मालिकाना हक में है। कुछ बैंकों ने अपने लॉकर हायरिंग अग्रीमेंट में भी स्पष्ट किया है कि लॉकर में रखा गया सामान ग्राहक की जोखिम पर है।

Created On :   26 Jun 2017 4:39 AM GMT

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