एक जुलाई से पहले एडवांस नहीं मांग सकते बिल्डर्स

Builders can not ask Advance before July 1
एक जुलाई से पहले एडवांस नहीं मांग सकते बिल्डर्स
एक जुलाई से पहले एडवांस नहीं मांग सकते बिल्डर्स

टीम डि़जिटल, नई दिल्ली. शुक्रवार 30 जून की आधी रात से जीएसटी लागू होने जा रहा हैं. इससे ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. यूनियन शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन वेंकैया नायडू ने कहा है कि 1 जुलाई से पहले बिल्डर्स निर्माणाधीन प्रोजेक्ट (फ्लैट-मकान) को लेकर खरीदार से पूरे एडवांस भुगतान की मांग नहीं कर सकते है. सरकार को आशंका है कि जीएसटी टैक्स से बचने के लिए बिल्डर खरीदारों पर ऐसा दबाव डाल सकते हैं. इस आदेश का पालन नहीं करने पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

टैक्स का बोझ हो कम

सरकार ने सभी राज्यों के सीएम और बिल्डर एसोसिएशन्स से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स का बोझ घर खरीदने वालों पर न पड़े. वेंकैया ने सभी राज्यों के मुखियाओं को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लगने वाला कुल कर मौजूदा करों से कम हो जाएंगे. यह फायदा भी बिल्डर अपनी जेब में रखने के बजाए ग्राहकों को दें.

12 फीसदी लगेगा कर

सरकार का कहना है कि वर्तमान में फ्लैट, कॉम्प्लेक्स और भवनों पर जितना केंद्रीय और राज्य सरकार के जरिए अप्रत्यक्ष कर लिया जाता है, जीएसटी लागू होने के बाद उससे कम कर लगेगा. जीएसटी के अंतर्गत 12 फीसदी कर लगेगा, जिसमें इनपुट क्रेडिट की छूट मिलेगी.

Created On :   22 Jun 2017 9:47 AM GMT

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