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शहरी साहूकार से कर्ज लेने पर भी किसानों को कर्जमाफी का हक
डिजिटल डेस्क,नागपुर। किसान कर्ज माफी को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने किसान कर्जमाफी पर निर्णय दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संदर्भ में आदेश दिए हैं कि साहूकारों से कर्ज लेने वाले किसानों की कर्जमाफी के मामलों में सिर्फ नियमों पर ही नहीं, बल्कि किसान का व्यक्तिगत पक्ष जानकर योग्य निर्णय लिया जाए।
राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एक अध्यादेश जारी किया। इसके मुताबिक किसानों को अपने ही तहसील के पंजीकृत साहूकारों से कर्ज लेना होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसान शहरी क्षेत्र के साहूकारों से कर्ज लेते हैं, तो उन्हें मदद देना संभव नहीं है। सरकार के इस नियम के खिलाफ अकोला जिले के किसान अरुण इंगले ने याचिका दायर की है। जिसमें दावा किया गया था कि अधिकतर किसान राज्य सरकार के कड़े नियमों के चलते मदद से वंचित हैं। यहां तक कि स्वयं जिलाधिकारी की सिफारिश के बावजूद सरकार कर्जदार किसानों की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जिसपर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
Created On :   21 Sep 2017 5:30 AM GMT