मेडिकल कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर के पद पर रहेंगी डॉ रुपलेखा चौहान : HC

मेडिकल कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर के पद पर रहेंगी डॉ रुपलेखा चौहान : HC
मेडिकल कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर के पद पर रहेंगी डॉ रुपलेखा चौहान : HC

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डॉ. रूपलेखा चौहान को रिटायरमेंट के बाद दिए गए पदों को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सरकार की अपील पर सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा है कि डॉ चौहान सिर्फ प्रोफेसर पद पर रह सकेंगी, डीन और एचओडी के पद पर नहीं। 

गौरतलब है कि डॉ.कविता एन सिंह, डॉ. गीता गुईन और डॉ. अर्चना सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल के डीन पद से डॉ. रूपलेखा चौहान को  रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर,HOD और प्रभारी डीन बनाए जाने को लेकर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद मामले पर फैसला सुनाते हुए प्रोफेसर के पद पर डॉ. चौहान की नियुक्ति और उसके बाद HOD व डीन का प्रभार दिए जाने को अवैध ठहराते हुए खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ यह अपील सरकार की ओर से दायर की गई थी। 26 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ. कविता एन सिंह व अन्य की ओर से वकील शशांक शेखर ने पैरवी की। 

31 मार्च को हुईं थीं रिटायर
31 मार्च 2017 को डॉ. रूपलेखा चौहान मेडिकल कॉलेज से रिटायर हो गई थीं। इसके बाद से डॉ. राजेश तिवारी को डीन बनाए जाने की अटकलें तेज हो गईं थी। विरोध के बीच डॉ. धनंजय शर्मा के नाम पर मुहर लगी थी, लेकिन उनके इनकार किए जाने के बाद फिर से डॉ. रूपलेखा चौहान की वापसी की बात हुई और चौहान को संविदा नियुक्ति के साथ डीन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

Created On :   2 Aug 2017 8:42 AM GMT

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