चुनाव आयोग को अधिकार नहीं राज्यपाल करेंगे फैसला : नरोत्तम मिश्रा

election commission can not take action about news paid, says Narottam Mishra
चुनाव आयोग को अधिकार नहीं राज्यपाल करेंगे फैसला : नरोत्तम मिश्रा
चुनाव आयोग को अधिकार नहीं राज्यपाल करेंगे फैसला : नरोत्तम मिश्रा

भोपाल/दतिया। चुनाव आयोग ने जिस तरह का फैसला दिया है, उससे हिंदुस्तान की राजनीति में विसंगति आएगी। कोई भी किसी के भी नाम से फर्जी अपील छपवाएगा, अखबार में विज्ञापन देगा और फिर आयोग में शिकायत करेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के बाद जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग की ही आलोचना कर डाली। उन्होंने कहा कि आयोग विकास के काम को रोक रहा है। आयोग विकास के काम को तो रोक सकता है, लेकिन हमारे सेवाभाव को नहीं। भले ही विधायक न रहूं, लेकिन दतिया की सेवा करता रहूंगा।

मिश्रा ने दावा किया है कि चुनाव शून्य करने का अधिकार आयोग को नहीं, बल्कि राज्यपाल को है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि मेरा चुनाव शून्य नहीं हुआ है। दतिया में एक कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी फैसला सरकार के पास आएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल भी इस मामले में समय लेंगे।

नरोत्तम मिश्रा के दावे पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि मंत्री का दावा गलत है। पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 10(ए) में चुनाव आयोग को अर्द्ध न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब है कि पेड न्यूज के मामले में अयोग्य घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को ही है।

Created On :   26 Jun 2017 3:26 AM GMT

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