कोयला आवंटन मामले में झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा दोषी करार

Former Jharkhand Chief Minister Madhu Koda found guilty in coal block allocation case
कोयला आवंटन मामले में झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा दोषी करार
कोयला आवंटन मामले में झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा दोषी करार

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली की विशेष अदालत ने कोयला खदान आवंटन मामले में दोषी करार दिया है। अब गुरुवार को इस मामले में सजा को लेकर बहस होगी। मधु कोड़ा के साथ-साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु के साथ एक और शख्स को दोषी पाया गया है। सभी आरोपियों को आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है।

 

नियमों को रखा ताक पर

मधु कोड़ा पर झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को आवंटित करने में अनियमिताओं के आरोप लगे थे। कहा जा रहा था कि कोल ब्लॉक को विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में नियमों का पालन नहीं किया।

 

इन्हें बनाया गया था आरोपी

CBI ने कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, VISUL के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को आरोपी बनाया गया था।

 

इन्हें जारी हुआ था समन

CBI की विशेष अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों को समन जारी किया था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था। जिसके बाद आदालत ने सभी को जमानत दे दी थी।

 

पूर्व पीएम से भी छुपाए तथ्य

CBI ने यह भी कहा था कि कमेटी के अध्यक्ष एचसी गुप्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तथ्यों को छुपाया था। मनमोहन सिंह के पास उस वक्त कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। झारखंड सरकार ने मनमोहन सिंह को VISUL की कोयला आवंटन की शिफारिश के बारे में नहीं बताया था।
 

Created On :   13 Dec 2017 5:44 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story