जीएसटी एक जुलाई को लागू, रिटर्न फाइलिंग में मिलेगी दो महीनों की छूट
टीम डिजिटल,नई दिल्ली. देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा. जीएसटी काउंसिल ने पहले से तय डेडलाइन पर ही मुहर लगाई. हालांकि रिटर्न फाइल करने के नियमों में सितंबर तक छूट देने फैसला किया गया हैं. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नए टैक्स सिस्टम को अपनाने किसी को भी परेशानी ना हो.
काउंसिल की बैठक में एक एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाने को भी मंजूरी दी गई. ये दो साल तक वजूद में रहेगी. काउंसिल ने राज्य सरकारों की ओर से चलाई जाने वाली लॉटरियों पर 12% और राज्य सरकारों की मान्यता से प्राइवेट इकाइयों की ओर से चलाई जाने वाली लॉटरियों पर 28% की टैक्स रेट तय की.
जेटली ने क्या कहा?
काउंसिल के चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा, जीएसटी का ऑफिशियल लॉन्च 30 जून की आधी रात को होगा. सितंबर तक रिटर्न फाइल करने की छूट का मतलब यह है कि तब तक कोई लेट फीस या पेनाल्टी नहीं लगेगी. जेटली ने कहा कि मौजूदा टैक्सपेयर्स में से 81.1% जीएसटीएन पर एनरोल हो चुके है. उन्होंने कहा कि 80.91 लाख में से 65.3 लाख ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है. जेटली ने कहा कि एग्जेम्प्शन की सीमा कुछ राज्यों में 5 या 10 लाख है और जीएसटी में इसे 20 लाख रुपये रखा गया है, जिससे कुछ लोग टैक्स नेट से बाहर भी हो सकते हैं.
Created On :   19 Jun 2017 5:30 AM GMT