पति की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी की हत्या करने वाली मां को जमानत   

Hc granted bail to mother who murdered daughter
पति की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी की हत्या करने वाली मां को जमानत   
पति की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी की हत्या करने वाली मां को जमानत   

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपनी नवजात बेटी को कुएं में फेंक कर मारने वाली महिला को जमानत दे दी। तीसरी बेटी को जन्म देने के कारण उसे पति लगातार परेशान कर रहा था। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया था। पुलिस ने महिला को बेटी की हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद महिला को कोर्ट से जमानत मिल गई है।

तीसरी बेटी पैदा होने पर पति ने किया था घर से बाहर

मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने पाया कि आरोपी अर्चना कोंडलकर पिछले 17 महीने से जेल में है। इसे देखते हुए न्यायमूर्ति ने पुलिस को आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। पुलिस के मुताबिक अर्चना का दीपक के साथ विवाह हुआ था। शादी के कुछ समय बाद उसे दो बेटिया हुई। इसके बाद 11 फरवरी 2016 को अर्चना ने तीसरी बेटी को जन्म दिया। इससे नाराज अर्चना का पति उसे देखने तक नहीं आया। 15 दिन बाद जब वह घर आई तो उसके पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। पति ने अर्चना को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

रिश्तेदारों ने पुलिस को दी थी जानकारी

अर्चना के रिश्तेदारों ने पुलिस को बेटी के साथ घर छोड़ने की जानकारी दी। जांच के दौरान पुलिस को कुएं से अर्चना की मृत बेटी मिली। इस घटना के बाद पुलिस ने अर्चना के खिलाफ हत्या व सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया। इस बीच अर्चना ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़ी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद अर्चना को जमानत प्रदान कर दी। इस दौरान अदालत को बताया गया कि अर्चना के पति को पहले ही इस प्रकरण में जमानत मिल चुकी है। 

Created On :   22 Nov 2017 1:44 PM GMT

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