नवंबर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई

hearing on petitions related to the Aadhaar will starts in november
नवंबर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई
नवंबर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि आधार से जुड़े मामलों से संबंधित याचिकाओं पर वह नवंबर में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। बेंच आधार से जुड़ी तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जो कि सरकार के उस आदेश को चुनौती देती हैं जिसमें समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य करने की बात कही गई है।

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विभिन्न याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मामला बेंच के सामने रखा। इस बेंच में जस्टिस अमिताब रॉय और जस्टिस ए एम खानविलकर भी थे। दीवान ने याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इन याचिकाओं में समाज कल्याण योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र के कदम को चुनौती दी गई है। दीवान ने कहा कि सरकार ने आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई तय समयसीमा से पहले कर ली जानी चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सरकार की ओर से कहा कि केन्द्र आधार अनिवार्य करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर करने जा रहा है। केन्द्र की ओर से आधार को अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाने के बाद बेंच ने कहा, "इसमें कोई अनिवार्य स्थिति नहीं है। इस मामले को नवंबर के पहले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।"

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तीन जजों की बेंच ने सात जुलाई को कहा था कि आधार से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम निर्णय एक वृहद बेंच द्वारा किया जाना चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को कहा कि संवैधानिक बेंच "निजता के अधिकार" से जुड़े पहलु समेत "आधार" से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संवैधानिक बेंच ने 24 अगस्त को निजता के अधिकार को मूलभूत अधिकार बताते हुए कहा था कि यह संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन एवं निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अहम अंग के रूप में संरक्षित है।

Created On :   30 Aug 2017 1:27 PM GMT

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