कैसे खुली स्टेशन से 40 मीटर दूरी पर शराब दुकान?

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कैसे खुली स्टेशन से 40 मीटर दूरी पर शराब दुकान?
कैसे खुली स्टेशन से 40 मीटर दूरी पर शराब दुकान?

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने कटनी नगर निगम आयुक्त और एक शराब ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामला रेलवे स्टेशन से मात्र 40 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोले जाने से संबंधित है। एक जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने दोनों अनावेदकों को जवाब पेश करने 3 सप्ताह का समय दिया है। 

कटनी के पार्षद मनोज कुमार गुप्ता की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि कटनी रेलवे स्टेशन से महज 40 मीटर की दूरी पर मनोज कुमार जैन ने शराब दुकान खोली है। इस बारे में बने नियमों का हवाला देकर याचिका में कहा गया है कि नई शराब दुकान खोलने की इजाजत गलत ढंग से दी गई है। इतना ही नहीं, नगर निगम मार्केट में जहां पर दुकान खोली गई है, उसका असली मालिक राजेश काकवानी है। नगर निगम द्वारा किराए पर दुकान देने के दौरान तैयार की गई लीज में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वे दुकान किराए पर नहीं देंगे। इसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर शराब दुकान खोली गई, जो अवैध है। इस बारे में संबंधितों को शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई।

 याचिका में मप्र सरकार के वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त, कटनी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और मनोज कुमार जैन को पक्षकार बनाया गया है। इस मामले पर विगत 11 अगस्त को प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। 

मामले पर सोमवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सेठ हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने निगमायुक्त और मनोज कुमार जैन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

Created On :   12 Sep 2017 7:48 AM GMT

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