जुलाई से ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य होगा आधार
टीम डिजिटल, नई दिल्ली. अगले महीने से आधार नंबर या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना ऑनलाइन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं की जा सकेगी। यानी 1 जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफतौर पर कहा कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ लिंक नहीं किया है उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपने आधार का उल्लेख ईआईटीआर में करें, इसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से नया पैन कार्ड लेने और आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा। सरकार ने पैन के लिए आवेदन को आधार नंबर या उसका नामांकन आईडी देना अनिवार्य किया। सरकार ने संशोधित आयकर नियमों को अधिसूचित किया। मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर तमाम सोशल स्कीम्स के फायदे लेने के लिए आधार होना जरूरी कर दिया है।
Created On :   30 Jun 2017 5:32 AM GMT