खुले में फिर से न दी जाए कुर्बानी, हाईकोर्ट ने दिए प्रशासन को निर्देश

Kurbani should not be given in the open again: high court
खुले में फिर से न दी जाए कुर्बानी, हाईकोर्ट ने दिए प्रशासन को निर्देश
खुले में फिर से न दी जाए कुर्बानी, हाईकोर्ट ने दिए प्रशासन को निर्देश

 डिजिटल डेस्क जबलपुर ।बीते सितंबर माह में आयोजित हुए ईद-उल- अदा पर्व पर रायसेन जिले के बाड़ी थानांतर्गत खुले में जानवरों की सामूहिक कुर्बानी दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका का हाईकोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया है। जस्टिस रोहित आर्या की एकलपीठ ने वहां के जिला प्रशासन को कहा है याचिकाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली शिकायत पर ठोस कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसा फिर न हो सके।
अदालत ने यह फैसला रायसेन के बाड़ी में रहने वाले राजेश कुमार सोनी व 4 अन्य की याचिका पर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि बीते 2 सितंबर को हुए ईद-उल- अदा पर्व को लेकर पुलिस मौखिक प्रतिबंध लगाकर करीब 12 सौ जानवरों की सामूहिक कुर्बानी घरों के बजाए शहर के बाहर देने कहा था। इसके बाद भी खुले में जानवरों की कुर्बानी दी गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुईं। इस बारे में संबंधितों को शिकायतें देने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने पर यह याचिका दायर की गई थी।
मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, अधिवक्ता किश्वर खान और राज्य सरकार की ओर से निखिल तिवारी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले का पटाक्षेप करते हुए प्रशासन को कहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली शिकायत पर ठोस कार्रवाई की जाए।
बाल विवाह किया तो पंडित, लॉन संचालक सहित टेंट व बेंड बाजे वाले जाएंगे जेल- बाल विवाह के नए प्रावधानों के तहत अब दो साल तक की सजा हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सोमवार को निर्देश जारी करते हुए बताया कि बाल विवाह में लिप्त लोगों को सजा के साथ-साथ 1 लाख तक के जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत दोषियों में लड़के और लड़की के अभिभावक, माता-पिता, पादरी, पुजारी, मौलवी, दोनों तरफ के रिश्तेदार, परिचित, दोनों पक्षों के पड़ोसी, समुदाय के ऐसे मुखिया जो इस तरह के विवाहों को संरक्षण देते है, मैरिज ब्यूरों/शादियां कराने वाले बिचौलिये, मानव व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी।

 

Created On :   31 Oct 2017 8:06 AM GMT

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