मासूम के साथ रेप के आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment to a rape accused
मासूम के साथ रेप के आरोपी को आजीवन कारावास
मासूम के साथ रेप के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। किरनापुर थाना के बगड़मारा निवासी 22 वर्षीय युवक द्वारा 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 13 दिसंबर 2015 को किये गये रेप के मामले में बालाघाट कोर्ट के माननीय द्वितीय अपर सत्र जस्टिस माखनलाल झोड़ की अदालत ने सुनवाई के बाद आज 11 सितंबर को दिये गये फैसले में आरोपी युवक गौतम पिता अर्जुन पांचे को आजीवन कारावास और 4 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से माननीय कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिवक्ता अभिजीत बापट ने पैरवी की।

गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2015 को 5 वर्षीय मासुम बच्ची आरोपी गौतम पांचे के घर के आंगन में खेल रही थी, उस दौरान आरोपी ने उसे अपने पास बुलाकर उसे एक रूपये का सिक्का दिया और उसको साथ लेकर खेत की बाड़ी के पीछे जाकर उसके साथ गलत काम किया। जिसकी जानकारी रोते हुए पीड़िता बच्ची ने अपनी मां को दी। जिसके बाद परिजनों द्वारा इस मामले की शिकायत किरनापुर थाने में की गई। जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉस्को एक्ट के तहत अपराध कायम कर आरोपी की गिरफ्तारी की। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुनवाई में दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले से संबंधित जानकारी के बाद माननीय न्यायाधीश द्वारा 11 सितंबर को दिये गये फैसले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   12 Sep 2017 4:32 AM GMT

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