मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में थे जेल में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कुरैशी को 2 लाख रुपए के निजी बांड और इतनी ही रकम के मुचलके पर जमानत दी गई है। कुरैशी पर उनके कर्मचारियों के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।
विशेष जज अरूण भारद्वाज ने बीते 4 दिसंबर को मोइन कुरैशी के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 25 अगस्त को मीट कारोबारी को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील एन के मत्ता ने जांच प्रभावित होने का हवाला देकऱ जमानत याचिका का विरोध किया था। एन के मत्ता ने कहा था कि कुरैशी को राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उस पर लगे आरोप गंभीर हैं। जमानत मिलने पर कुरैशी फरार भी हो सकता है।
वहीं आरोपी मीट कारोबारी ने ईडी की जांच खत्म होने का हवाला देकर जमानत देने की अदालत में अर्जी लगाई थी। अर्जी में आरोपी ने कहा था कि उसे अब और समय तक हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है। साथ ही ईडी को भी अब उसकी जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि कुरैशी ईडी के लुकआउट सर्कुलर के बावजूद दुबई चले गए थे। 15 अक्टूबर को आईजीआई हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद कुरैशी एक निचली अदालत का आदेश दिखाया था। यह आदेश आयकर के एक मामले में था, जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन इसका कोई रिश्ता उस मामले से नहीं था जिसके संबंध में उन्हें एलओसी जारी किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
निदेशालय के मुताबिक कुरैशी को यहां 25 अगस्त की रात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। कुरैशी की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि कुरैशी हवाला लेनदेन में भी शामिल रहे हैं। इससे पहले, पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
Created On :   12 Dec 2017 9:48 AM GMT