गलत था जस्टिस कर्णन मामले में मीडिया कवरेज : सुप्रीम कोर्ट

Media coverage on Justice Kranan is wrong : Supreme Court
गलत था जस्टिस कर्णन मामले में मीडिया कवरेज : सुप्रीम कोर्ट
गलत था जस्टिस कर्णन मामले में मीडिया कवरेज : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जस्टिस सीएस कर्णन मामले पर हुई मीडिया कवरेज को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि मीडिया की इस विस्तृत कवरेज से न्यायपालिका हंसी का पात्र बन गया। कर्णन प्रकरण के कवरेज की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि मीडिया ने कर्णन के प्रभाव में आकर इस बात की परवाह नहीं की कि इससे न्यायपालिका को क्षति पहुंच रही है।

प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायमूर्ती कर्णन के अवैध आदेशों और सार्वजनिक बयानों ने न्यायपालिका को हंसी का पात्र बनाया और बीबीसी सहित विदेशी मीडिया को भारतीय न्यायपालिका पर निशाना साधने का मौका दिया। उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश को मिली छह महीने की सजा पर अपने विस्तृत फैसले में पीठ ने कर्णन को अनुचित कवरेज देने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया। पीठ ने कहा, भारतीय और विदेशी मीडिया द्वारा इन सबकी खूब खबर दी गई। बीबीसी ने भी इस मुद्दे को कवर किया। उनके सार्वजनिक बयानों ने न्याय प्रणाली को हंसी का पात्र बना दिया।

सात न्यायधीशों की पीठ के पांच न्यायाधीशों की तरफ से प्रधान न्यायाधीश द्वारा लिखित फैसले में इस तथ्य का भी जिक्र किया गया कि न्यायमूर्त कर्णन को प्रशासनिक और न्यायिक कार्य से रोकने वाले उसके आदेश के बाद भी वह मीडिया को साक्षात्कार देते रहे।

Created On :   6 July 2017 2:53 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story