नीतीश कटारा हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई विकास यादव की समीक्षा याचिका

Nitish Katara murder case: SC dismisses Vikas Yadavs review plea
नीतीश कटारा हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई विकास यादव की समीक्षा याचिका
नीतीश कटारा हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई विकास यादव की समीक्षा याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपी विकास यादव की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। 2002 में नीतीश कटारा की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी विकास यादव को 25 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिस पर आरोपी ने समीक्षा याचिका दायर की थी।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने यादव की यह समीक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा, "3 अक्टूबर 2016 को आए इस फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है।" बेंच ने कहा, "हमने समीक्षा याचिका और उससे जुड़े पेपर्स को ध्यान से अध्ययन किया है, जिसमें हमें पूर्व फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आया।"

इस मामले में विकास यादव के साथ ही उसके कज़िन विशाल यादव को भी 25 साल की सजा मिली है। इनके अलावा एक और अपराधी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा मिली है। साल 2002 की 16-17 फरवरी की दरमियानी रात नीतीश कटारा को किडनैप कर लिया गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। अपनी बहन भारती यादव से नीतीश कटारा के सम्बंधों के चलते विकास ने हत्या की यह प्लानिंग की थी।

इस मामले में निचली अदालत ने मई 2008 में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2 अप्रैल 2014 को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत का फैसला यथावत रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2016 को अपने फैसले में विकास और विशाल यादव को 25 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 5 साल की सजा सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सुनाई गई थी। हालांकि दोनों सजा साथ-साथ चलने के कारण कुल सजा 25 साल ही मानी गई।

Created On :   29 Aug 2017 2:48 PM GMT

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