आधार को PAN से लिंक कराने की डेट बढ़ी, नहीं कराया तो होगा बड़ा नुकसान

Now you can link the  Aadhaar to PAN  till july 31st
आधार को PAN से लिंक कराने की डेट बढ़ी, नहीं कराया तो होगा बड़ा नुकसान
आधार को PAN से लिंक कराने की डेट बढ़ी, नहीं कराया तो होगा बड़ा नुकसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को सरकार लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरी लेकर आई। पहली ITR फाइल करने की लास्ट डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया और दूसरी आधार और PAN को लिंक कराने के लिए 31 अगस्त तक का टाइम दिया है। इसके साथ ही बिना आधार-PAN लिंक हुए भी ITR फाइल करने की मंजूरी भी दे दी। इससे पहले तक आधार-PAN को लिंक कराए बिना ITR नहीं भर सकते थे। 

आधार-PAN को लिंक नहीं कराने पर क्या होगा? 

अगर आप 31 अगस्त तक आधार नंबर और PAN को लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका PAN कार्ड कैंसिल हो सकता है। सरकार की तरफ से सोमवार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इस बात का एलान किया। इसके अलावा लिंक नहीं होने पर ITR भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ITR फाइल करने के लिए अब आधार और PAN का लिंक होना जरुरी है। 

कैसे कराएं लिंक? 

आधार और PAN को लिंक कराने के लिए आप IT डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप "आयकर सेतु" एप पर जाकर भी लिंक कर सकते हैं। साथ ही आप 567678 या 56161 पर SMS भेजकर भी आधार और PAN को लिंक करा सकते हैं। 

PAN कार्ड कैंसिल होने पर क्या होगा? 

अगर आपका PAN कार्ड कैंसिल हो जाता है, तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं। अगर आपका PAN कैंसिल हो जाता है, तो आपकी सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। क्योंकि टैक्सेबल सैलरी लिमिट से ज्यादा होने पर कंपनी TDS काटती है, बिना PAN के नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर आप 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो भी आपको PAN की जरुरत होगी क्योंकि 50 हजार से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर PAN जरुरी है। साथ ही इसके बिना आप ITR भी फाइल नहीं कर सकते। 

Created On :   1 Aug 2017 6:06 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story