NGT ने लगाई दिल्‍ली सरकार को लताड़, कल होगा ऑड-ईवन पर फैसला

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NGT ने लगाई दिल्‍ली सरकार को लताड़, कल होगा ऑड-ईवन पर फैसला
NGT ने लगाई दिल्‍ली सरकार को लताड़, कल होगा ऑड-ईवन पर फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्‍ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने 13 से 17 नवंबर तक 5 दिनों के लिए ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं इसके विपरीत नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) ने ऑड-ईवन के फैसले पर दिल्‍ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने के मामले में सुनवाई कल भी (शनिवार) जारी रहेगी। सुनवाई के बाद ही फैसला लिया जाएगा की दिल्ली में यह फार्मूला लागू होगा या नहीं।

 

NGT ने सरकार को लताड़ते हुए कहा कि आपने ऑड-ईवन स्‍कीम को पिकनिक स्‍पॉट बना दिया है और आपने पूरे साल कुछ काम नहीं किया। NGT ने कहा साबित करें कि इससे प्रदूषण काम होगा या नहीं। अगर दिल्‍ली सरकार फायदा नहीं बता पाई तो हम इस पर रोक लगा देंगे। दिल्‍ली सरकार को नाकामी गिनाते हुए NGT ने कहा कि आप 100 में से 99 काम नहीं करते।

 

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में किया ट्विट

 

NGT ने दिल्ली सरकार को कहा कि हम इस तरह से राजधानी में ऑड-ईवन लागू नहीं करने दे सकते। इससे प्रदूषण कम नहीं होना और बढ़ेगा। आम लोगों की जिंदगी को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, न आपके पास कोई वैज्ञानिक आधार है कि इस नियम से प्रदूषण कम होगा। NGT ने कहा कि लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए बसें ही नहीं हैं, सरकार को इसे लागू करने से पहले कोर्ट में यह साबित करना होगा कि इस नियम से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित होगा।

 

NGT ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपका मकसद सही, लेकिन तरीका गलत है। पुरानी रिपोर्ट बाती है कि कोई फायदा नहीं हुआ। NGT ने कहा कि जब हालात सुधरने लगे तब इसे लागू क्‍यों किया जा रहा है। अधिकरण ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि "आप दिल्‍ली को सबसे खराब राजधानी बना रहे हैं।" इसके अलावा ग्रीन ट्रिब्‍यूनल ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी सख्‍त आदेश दिए कि वह अपने यहां पराली जलाने पर रोक लगाएं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर को किया ट्विट

 

गौरतलब है कि ऑड-ईवन योजना को 2016 में दो बार राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया गया था और यह योजना 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगी। महिला चालकों, दो पहिया वाहनों और स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों के अलावा VVIP के वाहनों को इस योजना से छूट दी गई है। इसके अलावा जिस कार का अंतिम नंबर सम से समाप्त होगा वह सम तारीखों को जबकि जिस वाहन का अंतिम नंबर विषम नंबर को समाप्त होगा वह विषम तारीखों को सड़कों पर चल सकेंगी।

Created On :   10 Nov 2017 12:04 PM GMT

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