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मंत्री बडोले की मुश्किलें बढ़ी, अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
डिजिटल डेस्क,नागपुर। झुड़पी के जंगल पर अतिक्रमण कर राज्यमंत्री राजकुमार बडोले के घर बनाने वाली याचिका पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में तेजराम पुनाजी मुनेश्वर ने याचिका दायर कर राज्य के सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले पर जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। याचिका में दावा किया गया है कि बडोले ने गोंदिया के झुड़पी के जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना घर बनाया है। इस मामले में नागपुर खंडपीठ ने नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि अतिक्रमण पाए जाने पर बडोले को नोटिस जारी कर योग्य कार्रवाई की जाए।
क्या है मामला ?
दरअसल याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि बडोले ने विधायक रहते अपनी राजनीतिक पहुंच का सहारा लेकर खसरा क्रमांक 182 के झुड़पी जंगल की जमीन पर अतिक्रमण किया है। इस जमीन से सटकर ही बडोले का निजी भूखंड है। यहां अपने घर के निर्माण कार्य के लिए बडोले ने जंगल की 0.05 एचआर जमीन पर अतिक्रमण किया है।
इस मामले में बीती सुनवाई में जिलाधिकारी ने अर्जुनी ग्राम पंचायत को योग्य कार्रवाई का आदेश जारी करने की जानकारी कोर्ट में दी थी, लेकिन इसके बाद अर्जुनी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में तब्दील हो गई। ऐसे में नए नियम के तहत कार्रवाई की जानी थी। लिहाजा कोर्ट ने अब मुख्य अधिकारी को योग्य कारवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्य अधिकारी को 4 सप्ताह में घर का निरीक्षण करना है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगामी 3 महीने में पूरी करनी है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. सचिन सांबरे और नगर पंचायत की ओर से एड. महेश धात्रक ने पक्ष रखा।
Created On :   21 Sep 2017 6:00 AM GMT