कोच का AC खराब है तो रेलवे को देना होगा मुआवजा

Railway will have to provide compensation if the AC in your coach not functioning
कोच का AC खराब है तो रेलवे को देना होगा मुआवजा
कोच का AC खराब है तो रेलवे को देना होगा मुआवजा

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें रेलवे ने यात्रा के दौरान कोच का AC खराब होने पर यात्री को जुर्माना देने के आदेश को ठुकराने की बात कही थी। आयोग ने ट्रेन में हुई इस असुविधा के लिए यात्री को मुआवजा देने का आदेश भी दिया।

क्या है मामला 

गौरतलब है कि एक व्यक्ति ने 28 जून 2012 को अपने परिवार वालों के साथ AC कोच में महाराष्ट्र से झेलम एक्सप्रेस में यात्रा की थी। यात्री को महाराष्ट्र के कोपरगांव से पंजाब के जालंधर तक की यात्रा करनी थी। यात्रा 1690 किमी और 30 घंटे की थी। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान कोच में AC नहीं चला। इस परेशानी के बाद उसने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया था। 177 दिनों की देरी के बाद रेलवे राष्ट्रीय आयोग के पास याचिका लेकर पहुंचा।

Created On :   21 Aug 2017 1:03 PM GMT

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