अफवाहों पर RBI का ट्वीट- अनिवार्य है आधार को बैंक खातों से लिंक कराना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शनिवार को बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने पर चल रही तमाम अटकलों पर स्पष्ट बयान दिया है। RBI ने कहा है कि सभी बैंक खातों को आधार नम्बर से लिंक कराना अनिवार्य है। RBI का यह स्पष्टीकरण मीडिया में चल रही उन अफवाहों के बाद आया है, जिनमें आरटीआई जवाब के हवाले से बताया गया था कि आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
रिजर्व बैंक ने एक ट्वीट करते हुए बताया, "RBI स्पष्ट करता है कि सभी बैंक खातों के लिए आधार नम्बर लिंक करना अनिवार्य होगा।" इस ट्वीट के साथ ही रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है, "मीडिया की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में एक आरटीआई रिप्लाई के हवाले से बताया गया कि आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द्वितीय संशोधन नियम- 2017 के तहत आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है। यह संशोधन 1 जून 2017 को जारी आधिकरिक गजट में प्रकाशित हो चुका है।"
RBI clarifies that linking Aadhaar to bank accounts is mandatoryhttps://t.co/u2U6I8ZfRZ
— ReserveBankOfIndia (@RBI) October 21, 2017
गौरतलब है कि सरकार बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने को अनिवार्य कर चुकी है। बैंक खातों को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। सरकार ने बैंक खातों के साथ-साथ लगभग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। पेन कार्ड से लेकर मध्यान्ह भोजन के लिए भी आधार को अनिवार्य किया जा रहा है। इस बीच विपक्षी पार्टियां जनहित की योजनाओं में आधार अनिवार्य करने का विरोध कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई फिलहाल चल रही है।
Created On :   21 Oct 2017 1:34 PM GMT