पाक में धर्मपरिवर्तन, जबरन कराया नाबालिग लड़की का निकाह !

religious conversion and child marriage in pakistan of a minor hindu girl
पाक में धर्मपरिवर्तन, जबरन कराया नाबालिग लड़की का निकाह !
पाक में धर्मपरिवर्तन, जबरन कराया नाबालिग लड़की का निकाह !

टीम डिजिटल, कराची. पाकिस्तान से एक 16 साल की हिंदू लड़की का धर्म-परिवर्तन कर जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है. इसमें युवती ने कहा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, जबकि उसके पिता की तहरीर है कि उसकी बच्ची को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन के बाद निकाह कराया गया है. वहीं पाकिस्तान की हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी भी इस बात को लेकर गुस्सा है. ऐसी भी बातें हैं कि वह खुद लड़के के साथ गई थी.

मीडिया के अनुसार यह मामला 6 जून का है. इस दिन सिंध प्रोविन्स के नगरपारकर इलाके के वनहारो गांव से रविता मेघवार नामक नाबालिग लड़की अपने घर से गायब हुई थी. पुलिस रिपोर्ट में रविता के पिता सतराम दास मेघवार ने दावा किया है कि उसे सैयद कम्युनिटी के लोगों ने अगवा किया है .

थाने में दर्ज मामले के मुताबिक, 37 साल के नवाज अली शाह ने रविता को किडनैप कर जबरन धर्म-परिवर्तन कराया और शादी की है. ये भी आरोप है कि लड़की का नाम बदलकर गुलनाज कर दिया गया, जबकि रविता ने कहा है कि वो अपनी मर्जी से शाह के साथ गई थी उसे अगवा नहीं किया गया. साथ ही रविता ने अपने और पति की सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग भी की है.

सतराम दास ने कहा है कि सैयद कम्युनिटी के रसूखदार लोगों ने उनकी बेटी को अगवा किया था. इसके लिए उन्होंने हमारे पूरे परिवार को नींद की गोलियां दी थीं. कहा कि पुलिस के पास कई बार गुहार लगाने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.


रविता की उम्र का विवाद

मैरिज रजिस्टर में शाह का बर्थ इयर 1980 है और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NIC) नंबर का भी जिक्र है. लेकिन रविता की उम्र तकरीबन 18 साल लिखी गई और (NIC) को भी नहीं बताया गया है. जबकि मामले में रविता के जीजा लाजपत मेघवाड़ ने कहा, "मेरी पत्नी की उम्र ही 18 साल है. लिहाजा, उसकी छोटी बहन कैसे एडल्ट हो सकती है ? कहा कि प्राइमरी स्कूल के सर्टिफिकेट में भी रविता की जन्म तारीख 14 जुलाई, 2001 है, इस लिहाज से उसकी उम्र 16 साल है.

मामले में पीएमएल-एन के सांसद और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चीफ डॉ. रमेश कुमार वंकवानी ने बताया, 'अगर किसी लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक उसका धर्म नहीं बदलवाया जा सकता.'

Created On :   17 Jun 2017 4:35 PM GMT

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