SC ने फ्रीज की जेपी के डायरेक्टरो की संपत्ति, जमा किए 275 करोड़

sc bars jp associates directors from selling personal assets
SC ने फ्रीज की जेपी के डायरेक्टरो की संपत्ति, जमा किए 275 करोड़
SC ने फ्रीज की जेपी के डायरेक्टरो की संपत्ति, जमा किए 275 करोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेपी एसोसिएट्स के निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेपी असोसिएट्स के डायरेक्टर के संपत्ति बेचने पर SC ने रोक लगा दी है। इनवेस्टर्स की रकम को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाने और फ्लैट का समय पर आवंटन न करने के मामले में SC ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही SC ने जेपी एसोसिएट्स की ओर से जमा कराई गई 275 करोड़ रुपये की रकम को स्वीकार कर लिया। 3 सदस्यों की बेंच ने सभी 13 डायरेक्टरो की निजी संपत्ति को फ्रीज कर लिया है। अब अदालत के आदेश के बिना ये लोग अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेंगे। इतना ही नहीं डायरेक्टरो के पारिवारिक सदस्य भी अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेंगे।

प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश के बावजूद डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दायर हो जाएगा। अदालत ने 13 नवंबर को हुई सुनवाई में जेपी ग्रुप डायरेक्टरों से 2,000 करोड़ रुपये लौटाने का प्लान पूछा था। इसके अलावा 22 नवंबर को सभी डायरेक्टरो को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था। इस पर जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड ने बुधवार को शीर्ष अदालत में 275 करोड़ रुपये जमा कराए। अदालत ने ग्रुप को 14 दिसंबर को 150 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को 125 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। 

इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी जिसमें कोर्ट ने इस दिन सभी 13 डायरेक्टरो से पेश होने को कहा है। 13 नवंबर को हुई सुनवाई में ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ रुपये जमा कराने और 593 करोड़ रुपये आईसीआईसीआई बैंक में जमा होने की बात कही गई थी। इस पर कोर्ट से इस रकम को निकालने का आदेश दिया था। 

जेपी ग्रुप के अलग-अलग प्रॉजेक्टों से जुड़े लगभग 30 हजार बायर्स की निगाहें अदालत की सुनवाई पर थीं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स के सरकार के नामित सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी डायरेक्टरो को व्यक्तिगत रूप से 22 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया था। इसमें सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा शपथपत्र के साथ पेश करने का भी आदेश था। 

Created On :   22 Nov 2017 9:20 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story