मणिपुर में सेना के एनकाउंटरों की CBI जांच के निर्देश

SC orders CBI probe into extra-judicial killings in Manipur
मणिपुर में सेना के एनकाउंटरों की CBI जांच के निर्देश
मणिपुर में सेना के एनकाउंटरों की CBI जांच के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में आर्मी, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटरों पर CBI जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस एम बी लोकुर और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने CBI निदेशक से कहा है कि वह इन एनकाउंटरों की जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करें।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आया है जिसमें मणिपुर में सुरक्षा बलों और पुलिस पर सन् 2000 से 2012 के बीच 1528 एनकाउंटर किए जाने के आरोप हैं। तीन सदस्यीय बेंच ने सेना और पुलिस द्वारा किए गए कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर मणिपुर सरकार की भी खिंचाई की। बेंच ने कहा कि क्या राज्य सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं करने के लिए बाध्य थी?

इस मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों में उग्रवाद-निरोधी अभियानों को FIR के अन्तर्गत नहीं लाना चाहिए। सेना ने आरोप लगाया था कि इन क्षेत्रों में होने वाली न्यायिक जांच में स्थानीय पक्षपात होता है, जिससे आर्मी की छवि खराब होती है। वहीं केन्द्र ने कोर्ट से कहा था कि सभी सैन्य अभियानों में सेना पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। केन्द्र ने कहा था कि मणिपुर में हुए एनकाउंटर 'नरसंहार' के मामले नहीं हैं। ये सभी सैन्य अभियान से जुड़े हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मणिपुर में हुए 265 एनकाउंटरों में से सेना से जुड़े मामले अलग करने के लिए कहा था। इस पर केन्द्र ने कहा था कि जो 282 मामले जांच के लिए भेजे गए थे उनमें से 70 मामलों को आर्मी और असम राइफल से सम्बंधित पाया गया है, जबकि बाकी के मामले मणिपुर पुलिस से जुड़े हुए हैं।

Created On :   14 July 2017 2:37 PM GMT

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