SC का आदेश : जारी रहेगी दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक

SC refuses to change October 9 order on cracker sales in Delhi-NCR
SC का आदेश : जारी रहेगी दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक
SC का आदेश : जारी रहेगी दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर लगाए प्रतिबंध को लेकर व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। शुक्रवार को SC ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए पटाखों की बिक्री पर रोक को जारी रखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिनके पास पटाखे हैं वो दिवाली की रात 11 बजे तक जला सकते हैं।

जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों की बिक्री से रोक हटाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश को बदलने से इनकार कर दिया है। SC से व्यापारियों ने इस फैसले को लेकर संशोधन की मांग की थी। इस मामले में पटाखा व्यापारियों ने बुधवार को अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। व्यापारियों का कहना था कि वे पटाखे खरीदने में अपना बहुत पैसा लगा चुके हैं और यदि प्रतिबंध जारी रहा, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने कहा कि हम देख रहे हैं कि लोगों ने इस मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की है, इससे हम दुखी हैं। कोर्ट ने कहा कि लोग हमारे आदेश से दुखी है और वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, इसने कोई समस्या नहीं है। जस्टिस सीकरी ने कहा कि लोग जानते है मैं बहुत धार्मिक हूं। कोर्ट ने यह तब कहा जब कोर्ट को बताया गया कि नेताओं ने कुछ बयान दिए हैं। कोर्ट ने इस राजनीति मत बनाइए। अस्थाई पटाखा लाईसेंस व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्हें एक नवंबर तक ही लाईसेंस मिला है। अगर वह पटाखे नहीं बेच सकेंगे तो उन्हें काफी नुकसान होगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एक नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी।

Created On :   13 Oct 2017 10:05 AM GMT

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