जजों का रिश्वत मामला: SIT से जांच की याचिका खारिज

SC rejected petition for SIT enquiry of bribe case against judge
जजों का रिश्वत मामला: SIT से जांच की याचिका खारिज
जजों का रिश्वत मामला: SIT से जांच की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों को राहत पहुंचाने के लिए जजों के नाम पर घूस लेने के मामले में SC ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मामले की जांच एसआईटी से कराने के लिए कही गई थी। SC ने सोमवार को याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी जज के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। साथ ही इन आरोपों को SC ने परेशान करने वाला बताया। 

गौरतलब है कि SC ने इस मामले पर सोमवार को चली करीब 90 मिनट की याचिका के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। SC ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोपों के वजह से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। SC ने कहा कि CBI की FIR सुप्रीम कोर्ट के भी किसी जज के खिलाफ नहीं है। ऐसे आरोपों से बेवजह ही न्याय संस्था पर शक पैदा हुआ है।

ये था मामला
आपको बता दें कि कामिनी जायसवाल ने याचिका दायर कर इस मामले में एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। SC ने इस याचिका को खारिज कर दिया हालांकि उन पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है। SC ने वकील को बर्ताव सुधारने की समझाइश दी है।

गौरतलब है कि कामिनी जायसवाल की याचिका पर सोमवार को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कामिनी जायसवाल ने याचिका कुछ समय पहले एक बंद मेडिकल को शुरू करने के आदेश देने के मामले की SIT जांच कराने की मांग को लेकर की थी। मेडिकल को शुरू करने का आदेश मुख्य जस्टिस ने दिया था।  

पूर्व जज को किया था गिरफ्तार
मेडिकल कॉलेजे शुरू करने के मामले में CBI ने उड़िसा HC के पूर्व जज आईएम कदूसी को गिरफ्तार किया था। CBI जांच में खुलासा हुआ था कि कदूसी HC और SC के जजों को घूस देकर आदेश को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। कदूसी अभी जमानत पर हैं। 

Created On :   14 Nov 2017 11:59 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story