24 नवंबर से शुरू नहीं होगा वैष्णो देवी का नया रोड: SC

SC stays NGTs order to open new route in Vaishno Devi
24 नवंबर से शुरू नहीं होगा वैष्णो देवी का नया रोड: SC
24 नवंबर से शुरू नहीं होगा वैष्णो देवी का नया रोड: SC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। NGT के वैष्णो देवी को लेकर दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा NGT के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें NGT ने वैष्णो देवी में 24 नवंबर तक यात्रा के लिए नया मार्ग खोलने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 50 हजार तक करने को कहा था। दरअसल NGT ने यह कहा था कि जो नया मार्ग होगा उस पर केवल बैटरी वाहन और पैदल यात्री ही चलेंगे। इसके साथ ही NGT ने अपने फैसले में माता वैष्णो में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।

बता दें कि आज कोर्ट ने NGT के यात्रियों की संख्या पर कंट्रोल करने वाले फैसले का समर्थन किया है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा हुई तो उन्हें कटरा में रुकना होगा या फिर अर्धकुआंरी गुफा पर। इसी के ही साथ कोर्ट ने NGT के नए मार्ग के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 24 नवंबर से नया रास्ता खोलना संभव नहीं है। बेंच ने इसके साथ ही उस याचिकाकर्त्ता को नोटिस जारी किया जिसकी याचिका पर NGT ने 13 नवंबर को नया मार्ग खोलने का आदेश दिया था। बेंच ने उसे पूछा है कि आखिर कब तक रास्ता तैयार हो जाएगा और उस विशेष रास्ते पर बैटरी वाले वाहन कब से चलने लगेंगे? इस पर बोर्ड के वकील ने खराब मौसम की दुहाई देते हुए कहा कि फरवरी में ही काम शुरू हो सकता है। लिहाजा, तीसरे रास्ते को फिलहाल खोल पाना मुश्किल है।

गौरतलब है कि 13 नवंबर को NGT ने कहा था कि वैष्णो देवी में एक दिन में 50 हजार श्रद्धालु ही दर्शन करें। इसी के ही साथ NGT ने कटरा में गंदगी करने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मां वैष्णो देवी भवन और यात्रा से संबंधित सभी सुविधाओं की देख रेख करता है।

Created On :   20 Nov 2017 11:02 AM GMT

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