SC ने पूछा- CEC और EC की नियुक्ति के लिए नियम क्यों नहीं बने ?

supreme court asked center that why has not any law for the appointment of Chief Election Commissioner and Commissioners
SC ने पूछा- CEC और EC की नियुक्ति के लिए नियम क्यों नहीं बने ?
SC ने पूछा- CEC और EC की नियुक्ति के लिए नियम क्यों नहीं बने ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केन्द्र से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किये गए प्रावधानों के अनुरूप कोई नियम क्यों नहीं है। चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर और जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तय नियम-कानूनाें के तहत होगी, लेकिन अभी तक इसे नहीं बनाया गया है।

बेंच ने केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से पूछा कि संसद ने अभी तक नियम नहीं बनाया। ऐसे में क्या कोर्ट इसकी प्रक्रिया तय कर सकती है। बेंच वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से अनूप परनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवायी कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए।

याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी ऐसी ही नियम प्रक्रिया होनी चाहिए। बहरहाल, कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की ही नियुक्ति हुई है।

Created On :   5 July 2017 7:25 AM GMT

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