अखबारों के लिए SC का आदेश, लागू करना होगा मजीठिया
टीम डिजिटल, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार देशभर के अखबारों को मजीठिया लागू करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी अखबारों को मजीठिया की सिफारिशें लागू करनी होंगी. साथ ही कोर्ट ने कांट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को भी लाभ देने की बात कही है.
जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने यह फैसला आज दोपहर तीन बजे सुनाया. पिछली सुनवाई में ही मजीठिया वेजबोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर देश के नामचीन मीडिया संस्थानों के खिलाफ पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी. देश भर के मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से राहत भरा होगा.
Created On :   19 Jun 2017 9:45 AM GMT