बाघ-बाघिन को मारा तो मुख्य वन संरक्षक जिम्मेदार : कोर्ट

Tiger-tigress killed, chief forest guard will be responsible says court
बाघ-बाघिन को मारा तो मुख्य वन संरक्षक जिम्मेदार : कोर्ट
बाघ-बाघिन को मारा तो मुख्य वन संरक्षक जिम्मेदार : कोर्ट

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, नागपुर। ताड़ोबा के नजदीक के ब्रह्मपुरी वनक्षेत्र की बाघिन "टी-27 कब-1' को गोली मारने का आदेश वन विभाग के लिए गले की हड्डी बन गया है। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक को गुरुवार को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने के आदेश दिए।


दिए थे आदेश

नागपुर के मुख्य वन संरक्षक ने हाल ही में ताड़ोबा के नजदीक के ब्रह्मपुरी वनक्षेत्र की बाघिन "टी-27 कब-1'को गोली मारने के आदेश जारी किए थे। 23 जून को ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता बीनने गए दो लोगों पर इस बाघिन ने हमला कर मार डाला था। ऐसे में वन विभाग ने बाघिन को मानव के लिए खतरा बताकर यह आदेश जारी किए थे।

कोर्ट में याचिका

वन विभाग के इस आदेश के खिलाफ डॉ. जैरील बनायत ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने यह आदेश बुधवार दोपहर 3.30 बजे के करीब जारी किए। कहा कि गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक अगर किसी भी बाघ-बाघिन को मारा जाता है या इससे संबंधित किसी व्यक्ति नुकसान होता है तो इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक जिम्मेदार होंगे।

Created On :   29 Jun 2017 7:36 AM GMT

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