UIDAI ने NRI को दी राहत, कहा- 'इनके लिए बैंक खाते आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं'

UIDAI said,not mandatory to link adhaar with bank account for NRIs
UIDAI ने NRI को दी राहत, कहा- 'इनके लिए बैंक खाते आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं'
UIDAI ने NRI को दी राहत, कहा- 'इनके लिए बैंक खाते आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अप्रवासी भारतीयों (NRI)और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को राहत देते हुए कहा कि NRI और PIO को बैंक खातों समेत दूसरी अन्य सेवाओं को आधार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही UIDAI ने इससे संबंधित एजेंसियों को ये काम सौंपा है कि ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाए, जिससे NRI और PIO जैसे लोगों की पहचान हो सके। UIDAI की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2017 और आयकर अधिनियम के तहत उन्हीं लोगों को , "पैन और आधार से जोड़ना निर्धारित है, जो आधार नामांकन के लिए एलिजिबल हैं।

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ध्यान रखना चाहिए कि दस्तावेज के रूप में आधार केवल उन लोगों से मांगा जा सकता है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही इस बात की भी जानकारी दे दी गई है कि आधार एक्ट के तहत आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र है। ज्यादातर प्रवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ ओ.सी.आई. आधार नामांकन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं।

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UIDAI ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा, लाभ और सेवाओं के लिए आधार को जोड़ने या जमा करने संबंधी कानून आधार अधिनियम 2016 के मुताबिक भारत के स्थाई निवासियों के लिए लागू होते हैं। आधार अधिनियम के तहत ज्यादातर प्रवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ ओ.सी.आई. आधार नामांकन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते।

UIDAI के जरिए 15 मंत्रालयों और कई राज्यों को लेटर लिखकर आधार से जुड़े मामले की जानकारी दी गई है।
 

Created On :   18 Nov 2017 4:26 AM GMT

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