अबॉर्शन मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया एक्सपर्ट पैनल
टीम डिजिटल, नई दिल्ली. कोलकाता की 24 हफ्ते की गर्भवती महिला के गर्भपात कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गई हैं. शुक्रवार को कोर्ट ने कोलकाता में सात डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराने के आदेश दिए हैं. पैनल मेडिकल रिपोर्ट 29 जून को सीलबंद कवर में कोर्ट को सौंपेगा. उसी दिन सुप्रीम कोर्ट महिला के गर्भपात पर अपना फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक्ट में सिर्फ भ्रूण नहीं, बल्कि मां की जिंदगी के बारे में कहा गया है. अगर बच्चा पैदा होने के बाद कोमा में रहे या कुछ महसूस ना करे तो मां की जिंदगी कैसी रहेगी? वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले में पहले ही सात डाक्टरों के पैनल का गठन किया है.
आपको बता दें 33 साल की इस महिला का कहना है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर बीमारियां हैं. जिसके चलते उसके बचने की उम्मीद कम है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुनवाई में महिला ने कहा कि 25 मई को उसकी जांच के दौरान ये पता चला कि गर्भ में पल रहे बच्चे को दिल संबंधी गंभीर बीमारी है.
इसके बाद 30 मई को दोबरा हुए मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई, लेकिन तब तक उसका गर्भ 20 हफ्ते से ऊपर हो चुका था. इसलिए वो गर्भपात नहीं करा पाई. गौरतलब है कि देश में कानून के मुताबिक 20 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराया जा सकता है. इसी मसले को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई मामले आ चुके हैं.
Created On :   23 Jun 2017 8:54 AM GMT