जबलपुर: महंत को मिला 3 दिन का अल्टीमेटम हटाना होगा अवैध मकान और गौशाला

  • प्रशासनिक अमले ने लगातार उसे निर्माण न करने की चेतावनी दी और नोटिस भी जारी किए
  • अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुक्रवार को तय थी
  • आदेशों की अवहेलना करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

Safal Upadhyay
Update: 2024-05-04 09:57 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। नर्मदा के दक्षिणी हिस्से में स्थित मंगेली गाँव में एक महंत ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए अपना पक्का मकान और टीन शेड की गौशाला का निर्माण कर लिया है।

प्रशासनिक अमले ने लगातार उसे निर्माण न करने की चेतावनी दी और नोटिस भी जारी किए लेकिन उसने अनदेखी करते हुए अवैध निर्माण जारी रखा। मामला तहसीलदार के न्यायालय में गया।

जहाँ जाँच के बाद महंत पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुक्रवार को तय थी, समय माँगने पर महंत को 3 दिन का समय दिया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि वह खुद ही अवैध निर्माण हटा ले वरना सरकारी अमला यह कार्रवाई करेगा।

तहसीलदार जबलपुर पूर्णिमा खंडायत ने हल्का पटवारी से प्रतिवेदन पर ग्राम मंगेली स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1 रकबा 35.140 हेक्टेयर, शासकीय भूमि मद भू-जल में से रकबा 1 हजार वर्गफीट एवं 600 वर्गफीट पर अनावेदक महंत 108 घनश्याम दास त्यागी निवासी ग्राम मंगेली तहसील व जिला जबलपुर द्वारा पक्का डबल मंजिला मकान एवं टीन शेड डालकर गौशाला बनाकर अतिक्रमण कर काबिज पाया गया।

तहसीलदार न्यायालय ने अनावेदक को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए उसके कृत्य हेतु अर्थदण्ड राशि 50 हजार रुपए से दण्डित कर कहा है कि अनावेदक अपना अतिक्रमण 3 दिवस में हटाकर अर्थदण्ड की राशि जमाकर इस कोर्ट को सूचित करे।

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