जबलपुर: फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन पर अग्रिम जमानत नहीं

  • एसडीएम की लिखित शिकायत पर प्रकरण कायम किया गया है।
  • आवेदक के विरुद्ध विजय नगर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है।
  • फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों को सत्यापित व हस्ताक्षरित करने का अपराध किया है।

Safal Upadhyay
Update: 2024-05-03 10:48 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश सिंह के न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित करने के आरोपी भोपाल निवासी मनीष कौशरिया, अधीक्षक सीजीएसटी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय वर्मा ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आवेदक के विरुद्ध विजय नगर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है।

आरोप है कि सीजीएसटी में अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए आवेदक ने अनुविभागीय दंडाधिकारी, अधारताल के कार्यालय से जारी निरूपित किए गए फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों को सत्यापित व हस्ताक्षरित करने का अपराध किया है।

एसडीएम की लिखित शिकायत पर प्रकरण कायम किया गया है।

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