छत्तीसगढ: प्राकृतिक आपदा में मृतक के वारिसो के लिए 24 लाख रूपये की राशि मंजूर

  • प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसो के लिए 24 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है।
  • 6 (4) के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई हैैं।
  • विफुलाल के लिए क्रमशः 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है।

Safal Upadhyay
Update: 2024-03-14 10:26 GMT

डिजिटल डेस्क,कोरिया। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसो के लिए 24 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है।

तहसील बैकुंठपुर के ग्राम मुरमा के बालकुवंर की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस प्रेमलाल, सुनिल, अनिल तथा सरीता, सहोद्री एवं ग्राम गोल्हाघाट के पुष्पा की आकाषीय बिजली से मृत्यु होने पर उनके वारिस सीताबाई के लिए क्रमशः 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है।

इसी तरह तहसील पटना के ग्राम अमहर के राजेष की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस षिवकुमारी, ग्राम डबरीपारा के धर्मपाल की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामबाई, तहसील पोड़ी (बचरा) के ग्राम चिरमी के भास्कर की पानी डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस इन्द्रभान एवं तहसील सोनहत के ग्राम धनपुर (रजौली) के रूसीता की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस विफुलाल के लिए क्रमशः 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है।

इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई हैैं।

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