बॉम्बे हाईकोर्ट: पुलिस की मदद से शादी का हाल तोड़ने और कब्जा करने को लेकर सरकार से मांगा जवाब

  • अदालत ने 10 मई तक सरकार को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
  • तुलिंज पुलिस की मदद से शादी के हाल को तोड़ने से हुए 16 करोड़ के नुकसान की भरपाई और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच का अनुरोध

Tejinder Singh
Update: 2024-04-30 16:27 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने वसई के अंबावाड़ी स्थित शादी का हाल तोड़ने और भूमि पर कब्जा करने का मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने 10 मई तक सरकार और मिरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में तुलिंज पुलिस की मदद से शादी के हाल को तोड़ने से हुए 16 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान की भरपाई और आरोपियों के कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा अजय देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष प्रदीप ललन सिंह की ओर से वकील एजाज नकवी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील एजाज नकवी ने दलील दी कि मिरा-भायंदर-वसई-विरार महानगर पालिका ने अंबावाड़ी स्थित याचिकाकर्ता के शादी का हाल को तोड़ने से इनकार दिया। ऐसे में तुलिंज पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से शादी के हाल को किसके आदेश पर तोड़ा गया।

याचिकाकर्ता के शादी के हाल में मौजूद सामान कार समेत 16 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता और प्रकाश रामचंद्र नाइक का शादी के हाल की भूमि को लेकर अदालत में मामला चल रहा है। इस बीच मिरा-भायंदर-वसई-विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले तुलिंज पुलिस ने 3 अगस्त को किसकी इजाजत से याचिकाकर्ता के शादी के हाल को तोड़ने में मदद की? अदालत ने राज्य सरकार समेत मिरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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