सुशांत सिंह ड्रग्स मामला: अदालत ने वानखेडे के खिलाफ एनसीबी के नोटिस जारी करने पर लगाई रोक, मिली बड़ी राहत

  • अदालत ने वानखेडे के खिलाफ एनसीबी के नोटिस जारी करने पर लगाई रोक
  • 11 जून को मामले की अगली सुनवाई
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेडे को बड़ी राहत

Tejinder Singh
Update: 2024-05-06 15:53 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह ड्रग्स मामले में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेडे को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के समीर वानखेडे के खिलाफ नोटिस जारी करने पर रोक लगा दिया है। एनसीबी ने वानखेडे के खिलाफ नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 8 नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही एनसीबी की वानखेडे के खिलाफ दो शिकायतकर्ताओं की जांच पर रोक लगा दी है। 11 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा अजय देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को समीर वानखेडे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के खिलाफ ड्रग्स मामले में कार्रवाई के बाद से एनसीबी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीर वानखेडे को निशाना बनाया जा रहा है। पहले सीबीआई ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की कोशिश की।

वानखेडे की हाई कोर्ट में सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के लिए भी याचिका दायर किया गया है। इसके बाद एनसीबी से एक के बाद एक 8 नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए बुनाया। उन्हें अंदेशा है कि एनसीबी दो आरोपियों की झूठी शिकायत पर गिरफ्तार कर सकती है। खंडपीठ ने एनसीबी के वानखेडे के खिलाफ नोटिस जारी करने पर रोक लगा दिया है। मामले की 11 जून को अगली सुनवाई होगी।

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