मालेगांव बम विस्फोट: विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को 20 अप्रैल को पेश होने का दिया निर्देश

  • साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 20 अप्रैल को पेश होना होगा
  • विशेष एनआईए अदालत के निर्देश
  • बम विस्फोट में ठाकुर का बयान अदालत में किया जा रहा है दर्ज

Tejinder Singh
Update: 2024-04-09 15:15 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 20 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया। अदालत इस मामले चल रहे मुकदमे में आरोपियों के बयान दर्ज कर रहा है।

अदालत ने उन्हें इस बार पेश होने से छूट देते हुए कहा कि ठाकुर को निश्चित तारीख पर हर हाल में पेश होना होगा। विशेष न्यायाधीश ए.के.लाहोटी के समक्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी।

अदालत ने कहा कि इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आरोपी बीमार है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। यदि एनआईए को आरोपी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई और जानकारी मिलती है, तो उन्हें तुरंत अदालत को सूचित करना चाहिए। आरोपी ठाकुर को अपने बयान के लिए 20 अप्रैल को उपस्थित रहना होगा।

पिछले दिनों अदालत ने ठाकुर के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए आरोपी को उपस्थिति आवश्यक है। उनकी अनुपस्थिति के कारण अदालत की कार्यवाही में बाधा आ रही है। एनआईए ने ठाकुर की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव विस्फोट छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे


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