बॉम्बे हाईकोर्ट: बांद्रा के हिल रोड से अनधिकृत फेरीवालों को हटाने बीएमसी को कड़ा निर्देश

  • बांद्रा (प.) के हिल रोड पर अवैध फेरीवालों का मामला
  • मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को फटकार लगाई

Tejinder Singh
Update: 2024-04-19 16:03 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा (प.) के हिल रोड पर अवैध फेरीवालों को लेकर मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को फटकार लगाई। अदालत ने बीएमसी से पूछा कि पहले से ही भीड़भाड़ वाले हिल रोड से अनधिकृत अवैध फेरीवालों को हटाने के लिए क्या कदम उठाया गया है। अदालत ने बीएमसी को पुलिस की मदद से अवैध फेरीवालों को हटाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को रखी गई है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और कमल खाता की खंडपीठ के समक्ष एक सोसायटी के दो सदस्यों की ओर से वकील नील गाला के दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि बांद्रा का हिल रोड कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से एक बीएमसी द्वारा समय-समय पर फेरीवालों को हटाना भी है।

इसका पालन कम से कम 48 घंटों के भीतर किया जाता है, लेकिन वही फेरीवाले दोबारा आ जाते हैं। अदालत ने कहा कि अब बीएमसी को हिल रोड पर अपनी कार्रवाई को पूरी करनी चाहिए। पीठ के समक्ष समाज की ओर से अधिवक्ता अरुणा सावला उपस्थित हुईं। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि समाज में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। यह याचिका समाज के हित के लिए है और इसे सबसे पहले समाज द्वारा ही दायर की जानी चाहिए थी।

खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी को हिल रोड के लिए क्या करने की जरूरत है, जिसके लिए वह अजनबी नहीं है। अवैध फेरीवालों को नोटिस देने का कोई सवाल ही नहीं है। सार्वजनिक भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं है, जिस पर उन्होंने बिना लाइसेंस और अवैध रूप से सामान बेच रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अवैध फेरीवालों के खिलाफ अभियान में विरोध का समाना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीएमसी बांद्रा पुलिस से उचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहयोग ले सकती है।

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