सख्ती: ट्रेन में अधिक लगेज होने पर वसूला 5 करोड़ जुर्माना

रेल यात्रियों को सामान का टिकट भी बनवाना होगा

Anita Peddulwar
Update: 2023-10-16 06:07 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अगर आप भी ट्रेन के मुसाफिर हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आप ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा नहीं कर सकते। नियमों का उल्लंघन करने पर आपको छह गुना तक ज्यादा चार्ज चुकाना पड़ सकता है। रेल यात्रियों को सामान का टिकट भी बनवाना होगा। आम तौर पर मुसाफिरों को यह जानकारी नहीं होती है कि यात्रा करने पर साथ ले जाए जाने वाले सामान को भी बुक करवाना पड़ता है।

हर श्रेणी में लगेज क्षमता निर्धारित : नियमानुसार रेल गाड़ियों में हर श्रेणी में लगेज की क्षमता निर्धारित है। जनरल बोगी में 35 किलो, स्लीपर व थर्ड एसी कोच में 40 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो, फर्स्ट एसी में 70 किलो लगेज ले जाने की अनुमति है। इससे ज्यादा लगेज ले जाने पर रेल नियमानुसार अतिरिक्त राशि अदा करनी पड़ती है। कुछ यात्री पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से ज्यादा माल ढुलाई कर रहे हैं। केवल सितंबर माह में ही मध्य रेलवे अंतर्गत अनियमित यात्रा करने वाले व बिना बुक किए लगेज लेकर जाने वाले यात्रियों से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना वसूला गया है। इसमें ज्यादातर मामले बिना बुक किए लगेज के हैं। रेलवे की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हर बार प्रशासन उन यात्रियों तक नहीं पहुंच पाता, जो ऐसा करते हैं।

आईआरसीटीसी के निर्देश : यात्रा को सुगम और तनावमुक्त बनाने के लिए साथ ले जाने वाले सामान को रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध मशीन से तोल लिया जाना चाहिए, ताकि दी गई छूट से ज्यादा सामान के वजन का पता लग सके। आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसी में अगर अपना अतिरिक्त सामान ले जाना चाहें, तो उसके लिए आपको 30 मिनट पहले लगेज ऑफिस में जाकर बुकिंग करवानी होगी। आप जब अपना टिकट बुक कराते हैं, तब सामान की भी एडवांस बुकिंग करवाई जा सकती है। आईआरसीटीसी के निर्देश हैं कि अगर आपने लगेज को सही ढंग से पैक नहीं किया होगा, तो उसकी बुकिंग नहीं की जाएगी।

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