मर्डर: प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद

प्रेम संबंध टूटने से था नाराज

Anita Peddulwar
Update: 2023-12-16 12:38 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश कानकदांदे ने यह फैसला सुनाया। रोहित मनोहर हेमनानी उर्फ भोलानी (सिंधी कॉलनी, खामला) यह दोषी करार आरोपी का नाम है। बजाज नगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में 1 जुलाई 2018 को यह घटना हुई। आरोपी रोहित और मृतक लड़की के साथ दो-तीन साल से प्रेम संबंध थे। लेकिन रोहित का व्यवहार ठीक न होने के वहज से लड़की ने प्रेम संबंध तोड़ दिये थे। यह रिश्ता तोड़ने का कारण नहीं हो सकता, इससे नाराज होकर आरोपी ने प्रेमिका की हत्या कर दी थी। इस मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनकर आरोपी राेहित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।


Tags:    

Similar News