घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल की सजा

 घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-02-04 08:28 GMT
 घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल की सजा

पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी पर 8 हजार का जुर्माना भी लगाया
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
कजरवारा के एक घर में घुसकर एक नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लीलता करने के आरोपी राहुल खत्री को पॉक्सो की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने आरोपी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 24 सितंबर 2019 को नई बस्ती कजरवारा में रहने वाला राहुल खत्री ने पड़ोस में ही रहने वाली एक नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ अश्लीलता व छेडख़ानी की थी। उसी समय पीडि़त लड़की की मॉ आ गई और उसके विरोध करने पर आरोपी ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत गोराबाजार थाने में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
 

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