HC का आदेश - हनुमना के हाटेश्वर नाथ मंदिर के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करो

HC का आदेश - हनुमना के हाटेश्वर नाथ मंदिर के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करो

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-11 14:07 GMT
HC का आदेश - हनुमना के हाटेश्वर नाथ मंदिर के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करो

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने आज एक आदेश पारित करते हुए कहा है कि हनुमना के हाटेश्वर नाथ मंदिर के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर मंदिर को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। हाईकोर्ट ने रीवा हनुमना के हाटेश्वर नाथ मंदिर परिसर में काबिज अतिक्रमणों को वैध ठहराने वाले एसडीओ के आदेश को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए विधि अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से अतिक्रमण हटाने का सिलसिला चल रहा है और इस मामले में जो भी अड़चनें आई हैं उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है। जबलपुर शहर से भी हर तरह के अतिक्रमणों को बेझिझक हटा दिया गया है।

हनुमना के हाटेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी सदाशिव भारती की ओर से दो साल पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में कलेक्टर रीवा ने हनुमना के तहसीलदार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने मंदिर परिसर में अवैध रूप से काबिज 16 अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश जारी किया।

तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने एसडीओ के समक्ष अपील कर दी। एसडीओ ने तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए कहा कि मंदिर परिसर में 16 लोग लंबे समय से रह रहे है, इसलिए उन्हें वहीं पर रहने दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ पुजारी की ओर से दोबारा जनहित याचिका दायर की गई। बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान एसडीओ को 11 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। बुधवार को बेंच ने एसडीओ को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद बेंच ने एसडीओ का आदेश निरस्त करते हुए अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए विधि अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता शंकरदयाल मिश्रा ने पैरवी की।

 

Similar News