खाई में गिरा आटो - दो मृत पांच घायल , चितावल में हुई दुर्घटना

खाई में गिरा आटो - दो मृत पांच घायल , चितावल में हुई दुर्घटना

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-05 09:12 GMT
खाई में गिरा आटो - दो मृत पांच घायल , चितावल में हुई दुर्घटना

डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। आज यहां चितरंगी के चितावल में सवारी से भरा एक ऑटो 20 फुट गहरी खाई में जा गिरा जिससे दो लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई । 5 अन्य लेाग गंभीर रूप से घायल हुए हैं । घायलों को 100 डायल और एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी  में कराया गया भर्ती । घटना सुबह की बताई जा रही है जबकि आटो चालक सवारियों को बैठा कर लापरवाही पूर्वक आटो चला रहा था । आटो जैसे ही चितावन के पास पहुंचा कि वह बहक कर खाई में जा गिरा । 
आटो खाई में गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई । वहां से गुजर रहे राहगीरों ने आनन फानन में राहत कार्य क र गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुुंचायाा ।
पाक्सो एक्ट के आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष की कैद
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पाराशर की अदालत ने आरोपी शिक्षक दिलीप कुमार  निवासी निगाही को धारा 8 पाक्सो एक्ट 2012 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को उक्त आपराधिक धारांतर्गत 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी मुकर्रर की है। न्यायालय ने ट्रैक एंड टाइमिंग पद्धति के तहत लगभग डेढ़ वर्ष पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जहां पीडि़ता को शीघ्र न्याय दिलाया है वहीं त्वरित न्याय की धारणा को भी साकार किया है। न्यायालय ने फैसले में उल्लेख किया कि आरोपी के अपराध को गंभीर करार देते हुए उसे परिवीक्षा लाभ दिया जाना अनुचित प्रतीत होता है। वहीं उसके मुचलका जमानत को निरस्त करते हुए जेल वारंट तैयार कर जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने फैसले में आदेशित किया कि अर्थदंड संदाय होने पर प्रतिकर स्वरुप समस्त राशि पीडि़ता को अपील अवधि पश्चात प्रदान की जाय। न्याायलय से अभियोजन की ओर से मामले में एडीपीओ अर्चना पटेल ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा।
शिक्षक के आवास हुई थी घटना
अभियोजन के अनुसार नवानगर थाना क्षेत्रांतर्गत एनसीएल निगाही कॉलोनी स्थित क्वार्टर -4 में एक विद्यालय का अंग्रेजी शिक्षक रहता था। परीक्षा के तैयारी के लिये एक नाबालिग छात्रा ट्यूशन के लिए उनके यहां गई थी। आरोपी ने पूछताछ पश्चात उसे कुछ प्रश्न दिये और नहाने चला गया। वापस आने पर कमरे का दरवाजा खिडक़ी बंद कर आरोपी शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने लगा। जिसका विरोध करने पर उसने चोटी पकड़ लिपटने का प्रयास भी किया। यही नहीं धमकी भी दे डाली कि किसी को बताओगी तो परीक्षा में फेल करवा दूंगा। 
सहेली को बताई आपबीती
भयजदा छात्रा ने अगले दिन आपबीती अपनी सहेली से परीक्षा के दौरान बताई। यही नहीं घर आकर मां से भी पूरी बात बताई। जिसके बाद परिजनों संग किशोरी ने नवानगर थाना पहुंच मामले की नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी दिलीप कुमार मूल निवासी बेनमती, शिवानंद अलप्पुझा, केरल हाल पता निगाही के विरूद्ध भादंसं की धारा 354, 354ए, 342 तथा पाक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश किया था।
 

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