बलरामपुर : 02 अगस्त तक खनिज का अंतरप्रान्तीय परिवहन प्रतिबंधित
बलरामपुर : 02 अगस्त तक खनिज का अंतरप्रान्तीय परिवहन प्रतिबंधित
डिजिटल डेस्क, बलरामपुर। 26 जुलाई 2020 जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिले के संपूर्ण नगरीय निकाय तथा तहसील शंकरगढ़ के समस्त क्षेत्रों को 26 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक के लिए पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कुसमी अनुभाग के सामरी क्षेत्र में हिण्डाल्को कंपनी के द्वारा बाक्साईड उत्खनन एवं अंतरप्रान्त परिवहन किया जाता है। वर्तमान स्थिति में पड़ोसी राज्यों में भी संक्रमण दैनिक रूप से तेजी से फैल रहा है। संक्रमण काल की वर्तमान स्थिति में खनिज के परिवहन से जिले में संक्रमण का खतरा बना रहेगा। अतः कोविड-19 से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने खनिज का अंतरप्रान्तीय परिवहन 26 जुलाई रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक तत्काल प्रतिबंधित करने हेतु आदेशित किया है। समाचार क्रमांक 541/2020/