भालू व 2 जंगली सुअरों को शिकारियों ने उतारा मौत के घाट - 5 आरोपी गिराफ्तार

 भालू व 2 जंगली सुअरों को शिकारियों ने उतारा मौत के घाट - 5 आरोपी गिराफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-01 09:45 GMT
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डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। पश्चिम सरई वन परिक्षेत्र स्थित साजापानी के जंगल में वन्य प्राणियों को शिकारियों द्वारा निर्दयता पूर्वक जान से मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार साजापानी में आरोपियों ने 1 भालू और 2 जंगली सुअरों को मौत के घाट उतारा था। सरई वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जंगली जानवरों के शिकार के लिये आरोपियों ने बाकायदा प्लान बनाया था। उन्होंने जगह चिन्हित कर एक जगह पर करंट प्रवाहित बिजली के तार बिछाये थे। करंट 11 हजार केवी बिजली लाइन से प्रवाहित किया गया था। जिससे इस करंट की चपेट में आने से एक भालू और 2 जंगली सुअर मौत के घाट उतर गए। वारदात की भनक जब वन अमले को लगी तो वह आरोपियों की तलाश में जुट गई और मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। जिससे एक-एक करके वारदात में शामिल आरोपी वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गये। इस बीच वन विभाग की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जिसमें टीम ने घटना स्थल से करंट प्रवाहित करने के लिये उपयोग बाइंडिंग के तार समेत लकड़ी की खूंटी 250 नग और मृत वन्य प्राणी भालू के बाल भी बरामद किये हैं। 
ये हैं आरोपी
सभी गिरफ्तार आरोपी सरई थाना अंतर्गत के ग्राम अटारी के निवासी बताये जाते हैं। आरोपियों में भानू सिंह पिता रघुवर सिंह गोंड 42 वर्ष, शिवकुमार सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह गोंड 27 वर्ष, त्रिवेणी पठारी पिता शिवराम 44 वर्ष, वंशबहादुर सिंह पिता रामबहादुर सिंह गोंड 48 वर्ष और छोटेलाल सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह गोंड 19 वर्ष शामिल हैं।
न्यायालय ने भेजा उपजेल पचौर
पश्चिम सरई वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा जानकारी के अनुसार मामले में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा वारदात करना कबूला गया। जिसके बाद उन सभी पर मप्र वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया। सोमवार को इन सभी आरोपियों को देवसर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने 3 आरोपियों को उपजेल पचौर भेज दिया गया है।
 

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