उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले 11 सदस्यों की खाली सीटों को भरने के लिए राज्यों की परिषद के द्विवार्षिक चुनाव

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले 11 सदस्यों की खाली सीटों को भरने के लिए राज्यों की परिषद के द्विवार्षिक चुनाव

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-13 10:01 GMT
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डिजिटल डेस्क, दिल्ली। निम्नलिखित दो राज्यों से चुने गए राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल नवंबर, 2020 में उनके सेवानिवृत्त होने पर समाप्त होने वाला है। संबंधित विवरण इस प्रकार हैं- क्र.स. राज्य का नाम सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तिथि उत्तर प्रदेश डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव 25.11.2020 जावेद अली खान अरुण सिंह नीरज शेखर पी.एल. पुनिया हरदीप सिंह पुरी रवि प्रकाश वर्मा राजाराम रामगोपाल यादव वीर सिंह उत्तराखंड राज बब्बर आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त रिक्तियां भरने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की परिषद के द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया हैं- क्र.स. कार्यक्रम दिनांक एवं दिन 1 अधिसूचना जारी करने की तिथि 20 अक्टूबर, 2020 (मंगलवार) 2 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27अक्टूबर, 2020 (मंगलवार) 3 नामांकनों की जांच 28अक्टूबर, 2020 (बुधवार) 4 उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 02 नवंबर, 2020 (सोमवार) 5 मतदान की तिथि 09नवंबर, 2020 (सोमवार) 6 मतदान का समय प्रातः 09:00 से शाम 04:00 बजे तक 7 मतों की गिनती 09नवंबर, 2020 (सोमवार) शाम 05:00 बजे तक 8 तिथि जिससे पहले चुनाव संपन्न होगा 11नवंबर, 2020 (बुधवार) आयोग ने यह निर्देश दिया है कि मतदान पत्र पर अपनी पसंद की मार्किंग करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए, पूर्व निर्धारित विनिर्देश वाले एकीकृत वायलट कलर के स्कैच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी हालत में उपरोक्त चुनाव में किसी दूसरे पेन का उपयोग नहीं किया जाएगा। आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया है कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 के रोकथाम उपायों के संबंध में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाए। पूरी चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए- प्रत्येक व्यक्ति चुनाव से संबंधित हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा चुनाव परियोजनों के लिए हॉल/कक्ष/परिसरों में प्रवेश करते समय- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग की जाएगी सभी स्थानों पर सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाएगा। कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित कराने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश लिंक:- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ पर देखे। इसके अलावा आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

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